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भरतपुर। भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने सोमवार को 8 साल की बच्ची से रेप की कोशिश के दोषी को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी नाबालिग को अकेला देख उसे सड़क के किनारे झाड़ियों में ले गया और उसके साथ रेप की कोशिश की। लड़की के चिल्लाने की आवाज सुन वहां लोग पहुंच गए और आरोपी से लड़की को बचा लिया। घटना 6 जून 2021 की है। कोतवाली थाना इलाके के रहने वाले व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि वह रेलवे स्टेशन के आसपास कचरा बीनता है। जब वह 11 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो व्यक्ति की 8 साल की बेटी उसे ढूंढने निकली थी।
लड़की को उसका पिता नहीं मिला तो वह घर वापस जा रही थी। आरोपी बच्ची को जबरन पकड़कर सड़क के किनारे लगी झाड़ियों में ले गया। उसने लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की। लड़की चिल्लाई तो आवाज सुन वहां से निकल रहे लोग मौके पर पहुंचे। आरोपी ने लड़की का मुंह चुन्नी से बांध रखा था। वह बच्ची से रेप की कोशिश कर रहा था। लोगों ने आरोपी को वहीं पकड़ा और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रवि निवासी नदिया मोहल्ला बताया। जब लोग बच्ची के मुंह से चुन्नी खोल रहे थे तो आरोपी रवि वहां से भाग निकला। 7 जून को कोतवाली थाना पुलिस ने लड़की के पिता की दी गई शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आरोपी को 5 साल की सजा और 10 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है।
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