राजस्थान

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा एक अप्रैल 2024 से ई- ड्राईविंग लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा

Tara Tandi
21 March 2024 11:18 AM GMT
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा एक अप्रैल 2024 से ई- ड्राईविंग लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा
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श्रीगंगानगर । परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2024 से नए ड्राईविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमारण पत्र तथा इनसे संबंधित सेवाएं यथा नवीनीकरण, फाईनेन्सर हाईपोथिकेशन आदि, स्मार्ट कार्ड के स्थान पर ई-डीएल एवं ई-आरसी के रूप में इलेक्ट्रोनिकली जारी किये जाएंगे।
जिला परिवहन अधिकारी श्री अवधेश चौधरी ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन हेतु पूर्व में ली जाने वाली स्मार्ट कार्ड की फीस 200 रूपये का भुगतान आवेदक को नहीं करना होगा। आवेदक घर बैठे अपने स्तर पर परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल के माध्यम से या किसी नजदीकी ई-मित्र केन्द्र से ई-डीएल एवं ई-आरसी डाउनलोड कर पेपर अथवा पीवीसी कार्ड पर प्रिंट ले सकते हैं। अतिरिक्त सुविधा के लिए समस्त परिवहन कार्यालयों में ई-मित्र प्लस सेल्फ सर्विस मशीन लगाई जा रही है, जिससे ई-डीएल एवं ई-आरसी के प्रिंट पेपर व पी.वी.सी. कार्ड पर सूचना और प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किये जा सकेंगे।
ई-डीएल एवं ई-आरसी पर क्यूआर कोड अंकित होगा, जिसे स्केन कर वाहन पंजीयन और लाईसेंस की प्रमाणिकता की जांच की जा सकेगी। यह क्यूआर कोड मोबाईल फोन से भी स्केन किया जा सकता है।
केन्दीय मोटरयान नियम, 1989 में इलेक्ट्रोनिक दस्तावेजों को जारी करने, संबंधित जांच एजेन्सियों को प्रस्तुत करने एवं इन्हें मान्य करने के संबंध में पूर्व में ही प्रावधान है। इस संबंध में विभाग द्वारा इसकी विस्तृत प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों की सुविधा हेतु देश के समस्त पुलिस एवं परिवहन विभागां को केन्द्र सरकार की गाइडलाईन के अनुसार इन दस्तावेजों को मान्य करने हेतु राज्य सरकार के स्तर पर पत्र लिखा गया है।
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