राजस्थान

अबूझ सावों पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन मुस्तैद कलक्टर ने गठित की समितियां

Tara Tandi
19 March 2024 1:22 PM GMT
अबूझ सावों पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन मुस्तैद कलक्टर ने गठित की समितियां
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उदयपुर । जिले में आगामी दिनों आने वाले अबूझ सावों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ तैयारियां शुरू कर दी है। जिला कलक्टर अरविंद पोसवाल ने जिले में कहीं भी बाल विवाह न हो, इसके लिए ग्राम व तहसीलवार कमेटियां गठित कर जिला व उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं।
इस वर्ष 10 मई को अक्षय तृतीया (आखातीज) व 23 मई को पीपल पूर्णिमा नियत हैं। इस अवसर पर अबूझ सावा होने के उपलक्ष्य में बाल विवाहों की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। इस संबंध में जिला कलक्टर ने एक आदेश जारी कर बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम स्तरीय समिति, तहसील स्तरीय समिति एवं सतर्कता दल का गठन कर दायित्व सौंपे हैं।
यह रहेगी कमेटियां :
आदेशानुसार ग्राम स्तरीय समिति में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी हल्का, बीट कांस्टेबल, आशा सहयोगिनी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल है। तहसील स्तरीय समिति में तहसीलदार, संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी व थानाधिकारी को रखा गया है। वहीं सर्तकता दल में उपखण्ड अधिकारी, संबंधित वृत्ताधिकारी व सीडीपीओ प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
कलक्टर ने बताया कि समस्त समितियां बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कार्मिक यथा वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी, पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, सीडीपीओ, सुपरवाईजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, नगर परिषद् व नगर पालिका के कार्मिक, जिला परिषद् व पंचायत समिति सदस्य, सरपंच तथा वार्ड पंचों के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आवश्यक कार्य सुनिश्चित करेंगे। इसके तहत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, सीएलजी ग्रुप एवं समाज के मुखियाओं के साथ चेतना बैठक का आयोजन करने, ग्राम सभाओं में सामूहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों की चर्चा करना व रोकथाम की कार्यवाही करने, ग्राम सभाओं में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई प्रचार-प्रसार सामग्री द्वारा बाल विवाह के दुष्प्रभाव एवं रोकथाम की कार्यवाही सुनिश्चित करने, आंगनबाड़ी केन्द्रों, राजकीय विद्यालयों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों व राजकीय भवनों में जनजागृति हेतु प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गये हैं। कलक्टर ने समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में समुचित कार्यवाही करने एवं सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
प्रिन्टिंग प्रेस को किया पाबंद, प्रावधानों की पालना के दिए निर्देश :
जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पोसवाल ने एक आदेश जारी कर अक्षय तृतीया व अबूझ सावें पर होने वाले बाल विवाहों के आयोजन की प्रभावी रोकथाम के लिए बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इस आदेश में उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में जिले में होने वाले बाल विवाह के कारण बालक बालिकाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दूरगामी खतरे को ध्यान में रखते हुए जिले में मुद्रण कार्य करने वाले समस्त व्यक्तियों को उनके द्वारा विवाह हेतु मुद्रित किए जाने वाले निमत्रंण पत्रों के संबंध में वर-वधू की आयु संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जन्म तिथि का अंकन निमंत्रण पत्रों पर करने एवं निमंत्रण पत्रों की एक प्रति संबंधित उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया है। कलक्टर ने यह भी निर्देश दिए है कि जिले में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजक सामूहिक विवाह के पंजीबद्ध होने वाले जोड़ों (वर-वधुओं) की जन्म तिथि बाबत रेकार्ड लेंगे, संधारण करेंगे एवं समस्त संकलित सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी को सामूहिक विवाह की आयोजन तिथि से सात दिवस पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।
इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति व समुदाय जो विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी हैं यथा हलवाई, बैण्ड, पण्डित, बाराती, पाण्डाल व टेंट वाले, ट्रान्सपोर्टर पर बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन लेने और उन्हें कानून की जानकारी देने के निर्देश दिए है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह के आयोजन की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16 के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (संबंधित उपखण्ड अधिकारी) की जवाबदेही नियत की जाएगी ।
ग्राम पंचायतवार लगाए नियंत्रण अधिकारी
जिला कलक्टर पोसवाल ने जिले में ग्राम पंचायतवार समूह गठित कर नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किये हैं। आदेशानुसार ं एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीडीपीओ को नियंत्रण अधिकारियों का दायित्व सौंपा गया है। वहीं समस्त उपखण्ड अधिकारियों को आवंटित ग्राम पंचायतो के अतिरिक्त अपने अधीनस्थ क्षेत्र में अधिकारियों से समन्वय रखते हुए बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम का जिम्मा सौंपा है।
यहां दर्ज कराई जा सकेगी बाल विवाह की सूचना
बाल विवाह की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी कलेक्ट्रेट में स्थापित नियंत्रण कक्ष में प्रतिदिन की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर को 0294-2414610 व 0294-2412210 ओसीआर-0294-2415133, आईसीडीएस-0294-2425366, आईसीपीएस- 0294-2414140, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष- 9829597093, महिला अधिकारिता विभाग-0294-2425377 व जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के नियंत्रण कक्ष 0294-2414620 पर अवगत कराएंगे।
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