राजस्थान

आदर्श आचार संहिता एवं जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के प्रावधानों से अवगत कराने हेतु

Tara Tandi
11 Oct 2023 12:43 PM GMT
आदर्श आचार संहिता एवं जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के प्रावधानों से अवगत कराने हेतु
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विधान सभा आम चुनाव 2023 हेतु आदर्श आचार संहिता की पालना, जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी एवं लोक प्रतिनिधित्तव अधिनियम 1951 की धारा 127- क के प्रावधानों के अन्तर्गत पम्पलेटों, पोस्टरों, इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी की अध्यक्षता में जिला कलेक्टे्रट सभागार भवन में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, सचिवों, संभावित राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों एवं जिले के प्रिटिंग प्रेस संचालकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने कहा कि राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार आदर्श ा आचार सहिता का अपने चुनावी प्रचार - प्रसार में प्रभावी पालना सुनश्चिति करें। उन्होंने कहा कि किसी दल या अभ्यर्थी को ऎसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाएं या घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करें। आदर्श आचार संहिता की उद्घोषणा के साथ ही जिले में धारा 144 लागू हो चुकी है। इसलिए चुनावी प्रचार- प्रसार हेतु सभा, रैली व जुलूस का आयोजन पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही करें। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतकि दल एवं उम्मीदवार महत्वपण्र प्रावधानों जैसे लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्यना करें, मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर पप्रचार-प्रसार पर पूर्णतया पाबंदी, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं और मतदाताओं को वहां से मतदान केंद्र तक ले जाने या वापस लाने पर रोक, धार्मिक स्थल पर प्रचार-प्रसार एवं धार्मिक स्थल के चित्र का प्रयोग करना वर्जित, उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 40लाख रुपए की अधिकतम सीमा में ही चुनावी खर्च कर सकता है।
उल्लंघन करने पर 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना
जिला निर्वाचन अधकिारी ने प्रिटिंग प्रेस संचालकों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन पंपलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के उपबंधों के तहत मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशक का नाम व पता लिखा हो, प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरति तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति देने पर ही मुद्रण करें, अन्यथा उल्लंघन करने पर 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उपयोगी आईटी एप्लीकेशंस सी विजिल, वोटर हेल्पलाइन, सक्षम, सुवधिा एप्लीकेशन की जानकारी देते हुए इनके प्रयोग को अधकिाधिक बढ़ावा देने की अपील की।
जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि एमसीएमसी कमेटी द्वारा समाचार पत्रों प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केवल मोबाइल नेटवर्क आदि पर सभी प्रकार के संप्रेषण साधनों पर विज्ञापन, समाचार, संदेश,चर्चा व साक्षात्कार की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि ईसीआई के अनुसार किसी भी मीडिया प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक में प्रकाशित प्रसारित समाचार या विश्लेषण जिसका मूल्य नगद या वस्तु में दिया गया हो उसे पर पेड न्यूज़ लागू होगी। समाचार का उद्देश्य सूचना प्रदान करना है एवं विज्ञापन का उद्देश्य बढ़ावा देना या प्रोन्नत करना है। समाचार निष्पक्ष होता है विज्ञापन का मूल्य होता है जिले में मतदाताओं पर गलत तरीके से प्रभाव डालना, भ्रमित करना, सोचने के अधिकार पर प्रभाव डालना, चुनाव पर प्रभाव डालना, यह पेड न्यूज़ में शामिल माना जाता है। उन्होंने बताया कि एक ही लेख, फोटो, हैडलाइन यदि अलग-अलग प्रकाशनों में छपती है या तो भिन्न लेखक के नाम से या थोड़ी सी भिन्न वाक्य के साथ किसी विशेष समाचार पत्र की एक ही पृष्ठ पर दो विरोधी प्रत्याशियों के प्रशंसनात्मक लेख प्रकाशित होते हैं या वह दावा किया जाता है कि दोनों प्रत्याशी जीतेंगे किसी विशेष प्रत्याशी की अत्यधिक प्रशंसा एवं जीत की संभावना किसी एक की अधिक कवरेज अन्य प्रत्याशियों की तुलना में तो इसको पेड़ श्रेणी की न्यूज़ में माना जाता है।
नामांकन की तिथि से पेड न्यूज़ निर्धारित की जाएगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन की तिथि से पेड न्यूज़ निर्धारित की जाएगी, पेड न्यूज़ की लागत डीएवीपी डीआईपीआर में से जो न्यूनतम हो और ज्ञात की जाएगी। डीएवीपी दर नहीं होने पर डीपीआर दर से पेड न्यूज़ की लागत ज्ञात की जाएगी। उन्होंने बताया कि पेड न्यूज़ की जांच करने के लिए जिला स्तर पर एक एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी,एक उपखंड अधिकारी, निष्पक्ष पत्रकार, सोशल मीडिया एक्सपर्ट,एक अधिवक्ता, संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
िंप्रंट मीडिया विज्ञापनों का प्रकाशन प्रत्याशी की सहमती उपरांत ही हो
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी पेड न्यूज से संबंधित शिकायतों एवं प्रकरणों की जांच, सभी मीडिया का स्कैन करना, विज्ञापन प्रमाणन समिति द्वारा प्रमाणीकरण हेतु विज्ञापन को प्रस्तुत करना, प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत किए जा रहे विज्ञापनों पर निर्णय लिया जाना, संदेहस्पद पेड न्यूज़ पर आरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों की मॉनिटरिंग एवं यह सुनश्ििचत करना कि प्रसारण प्रमाणीकरण उपरांत ही किया जाएगा। िंप्रंट मीडिया विज्ञापनों का प्रकाशन प्रत्याशी की सहमती उपरांत ही हो एवं व्यय चुनाव के खर्च में सम्मिलित किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने पर धारा 127 ए आर पी एक्ट 1951 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी । लेखांकन टीम को पेड न्यूज़ के प्रकरणों की प्रति उपलब्ध करवाना आवश्यक हैं।
टीवी चैनल एवं केवल नेटवर्क पर राजनीतिक दल संस्था या प्रत्याशी द्वारा
प्रसारण हेतु जारी होने वाले सभी विज्ञापन जारी होने से पूर्व प्रमाणित करवाने होंगे
उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार टीवी चैनल एवं केवल नेटवर्क पर राजनीतिक दल संस्था या प्रत्याशी द्वारा प्रसारण हेतु जारी होने वाले सभी विज्ञापन आयोग द्वारा विभिन्न स्तर पर गठित समितियां द्वारा जारी होने से पूर्व प्रमाणित करवाने होंगे । आयोग के आदेश अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन में टीवी चैनल, केबल के साथ रेडियो एफएम चैनल, सिनेमाघर में प्रसारित राजनीतिक विज्ञापनों को भी जोड़ा जाएगा साथ ही जनसभाओं एवं सार्वजनिक स्थान पर दृश्य श्रव्य विज्ञापन भी प्रमाणित करवाने होंगे, इसके साथ ही सोशल मीडिया व ई-पेपर में जारी किए जा रहे राजनीतिक विज्ञापनों का भी प्रमाणन किया जाएगा।
निर्धारित आवेदन पत्र पर पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे
उन्होंने बताया कि अधिप्रमाण हेतु मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, पंजीकृत राष्ट्रीय, राजकीय राजनीतिक दल प्रसारण हेतु प्रस्तावित दिनांक कम से कम तीन दिन पूर्व विज्ञापन प्रस्तुत करने होंगे एवं अन्य संस्थाओं द्वारा विज्ञापन सात दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित आवेदन पत्र पर पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार कस्वा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर लालसोट भावना शर्मा, उपखंड अधिकारी सैथल नरेंद्र कुमार मीणा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक राधेश्याम बैरवा, उपनिदेशक सूचना एवं जनसंपर्म विभाग रामजी लाल मीणा, एमसीएमसी सदस्य, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं प्रिंटिंग प्रेस संचालक उपस्थित रहे।
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