राजस्थान
अतिरिक्त पेंशन का लाभ लेने के लिए पेंशनर्स निर्धारित प्रारूप में जन्म तिथि का निर्धारण करवायें
Tara Tandi
7 July 2023 12:28 PM GMT
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जिला कोषाधिकारी महेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार के पारिवारिक पेंशनर्स जिनकी जन्म तिथि पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) में अंकित नहीं है, से कहा है कि संबंधित पेंशनर्स निर्धारित आवेदन प्रारूप में निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर से जन्म तिथि का निर्धारण करवाना सुनिश्चित करावें ताकि पारिवारिक पेंशनर्स को अपनी आयु के 80 वर्ष एवं अधिक वर्ष पूर्ण करने पर नियमानुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जा सके। उन्होंने बताया कि असुविधा से बचने के लिए समय पर पारिवारिक पेंशनर्स पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) के जन्म तिथि को विभाग से अपडेट करवा लेवें।
Tara Tandi
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