राजस्थान

पोक्सो एक्ट के तहत किशोरी के अपहरण मामले में आरोपी को तीन साल की सजा

Admin Delhi 1
8 Nov 2022 10:19 AM GMT
पोक्सो एक्ट के तहत किशोरी के अपहरण मामले में आरोपी को तीन साल की सजा
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कोर्ट रूम न्यूज़: शहर की पोक्सो क्रम एक अदालत ने 17 वर्षीय किशोरी के अपरहण और पोक्सो एक्ट के आरोप में आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 10000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना उद्योग नगर में 15 जनवरी 2022 को उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया कि 13 जनवरी 2022 को शाम 7:00 बजे उसकी पुत्री छोटे भाई को फ्लैट में मां के पास जाने का कहकर घर से निकली थी। शाम तक वह वापस नहीं आई तो तलाश की गई। तलाश करने पर पता चला कि आशीष मीणा भी अपने घर पर नहीं है इस पर मुझे शक हुआ कि उसकी पुत्री को आशीष मीणा ही बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पीड़िता को आरोपी टेक चंद मीणा, आशीष मीणा और कालू पुत्र महादेव निवासी चावंडी की झोपड़ी गोरधनपुरा थाना हिंडोली जिला बूंदी परेशान करता था। आरोपी आशीष मीणा ने उसकी पुत्री को एक साल पहले एक मोबाइल दिलवाया था।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बालिका को दस्तयाब किया । बालिका आरोपी के साथ हैदराबाद चली गई थी । बाद में आरोपी ने स्वयं उसके पिता के पास आकर कोटा छोड़ दिया था। न्यायालय ने मामले में बालिका के बयानों के आधार पर तथा पोक्सो एक्ट और अपहरण के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है

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