राजस्थान

छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा

Ritisha Jaiswal
23 Sep 2023 11:28 AM GMT
छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा
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अमरलाल के खिलाफ दस्तावेज पेश किया था।
कोटा: स्टिक्स के मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम-4 में ने अनारक्षित अनाम अमरलाल को 3 साल का कठोर नामांकित व्यक्ति बताया है।
सजा के साथ ही उस पर 6 हजार रुपये की कटौती की गई है। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि किशोरी ने 4 जनवरी 2020 को सांगोद थाने में रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र कर अनुसंधान के बाद उमरलाल नाव घाट, सांगोद थाना सांगोद जिला, कोटा, रेजिडेंट नामांकित, अमरलाल के खिलाफ दस्तावेज पेश किया था।

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