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राजस्थान | छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम -4 ने आरोपी अंकित उर्फ अमरलाल को 3 साल का कठोर कारावास सुनाया है।
सजा के साथ ही उस पर 6 हजार रुपए जुर्माना किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि किशोरी ने 4 जनवरी 2020 को सांगोद थाने में रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी नाव घाट मोहल्ला सांगोद थाना सांगोद जिला कोटा निवासी आरोपी अंकित उर्फ अमरलाल के खिलाफ चालान पेश किया था।
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Harrison
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