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अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले की क्रिश्चयनगंज थाना पुलिस ने तलाकशुदा महिला की रिपोर्ट पर उसके पूर्व पति के खिलाफ छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। महिला ने न्यायालय की शरण लेकर आरोपी पूर्व पति पर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। पीड़िता ने न्यायालय में अधिवक्ता के जरिए परिवाद पेश किया। जिसमें बताया कि उसकी शादी के बाद से उसके पति व ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। वहीं घरेलू हिंसा की भी वह शिकार रही। इसका मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है। 14 नवंबर 2022 को उसका तलाक हो गया और डिक्री भी जारी हो गई। ऐसे में अब उसका पति से कोई रिश्ता नहीं रहा। घरेलू हिंसा व दहेज उत्पीड़न के मामले न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में मुकदमे वापस लेने के लिए वह दबाव बना रहा है और उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता है।
साथ ही उसे व उसके परिजन को लेकर जान से मारने की धमकी भी देता है। पीड़िता ने कहा कि उसकी छोटी बहन भी इससे सदमे में है, और परिवार को भी जान का खतरा है। पीड़िता ने न्यायालय में परिवाद के जरिए बताया कि उसकी सुनवाई ना तो थाने में हुई और ना ही एसपी ऑफिस में, ऐसे में उसे न्यायालय के समक्ष न्याय की गुहार लगानी पड़ी। न्यायालय ने पीड़िता की रिपोर्ट पर प्रसंज्ञान लेते हुए क्रिश्चयनगंज थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। न्यायालय के आदेश पर क्रिश्चयनगंज थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 ए, 384, 506, आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाधिकारी करण सिंह खंगारोत मामले की जांच कर रहे हैं।
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