राजस्थान

स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक को लेकर राजस्थान के डॉक्टरों की हड़ताल से 13 दिन बाद भी कोई राहत नहीं मिली

Shiddhant Shriwas
2 April 2023 4:54 AM GMT
स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक को लेकर राजस्थान के डॉक्टरों की हड़ताल से 13 दिन बाद भी कोई राहत नहीं मिली
x
स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक को लेकर राजस्थान के डॉक्टरों की हड़ताल
जयपुर: राजस्थान में आज 13वां दिन है, जब हाल ही में विधानसभा द्वारा पारित स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक के खिलाफ राज्य भर के डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों ने हड़ताल की है.
इलाज के लिए पड़ोसी राज्यों की यात्रा करने वाले रोगियों के साथ पूरे राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं चरमरा गई हैं।
जयपुर की मीनू (42) को दिल्ली भागना पड़ा क्योंकि उसकी बेटी (13) का हाल ही में ऑपरेशन हुआ था और उसे टांके खुलवाने पड़े। "मेरी बेटी दर्द में है। उसे सिस्ट थी और उसका ऑपरेशन किया गया था। हमें नहीं पता था कि इस तरह की हड़ताल होगी। अब हम उसके टांके खुलवाने के लिए टैक्सी से दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि वह बहुत दर्द में है," मीनू ने कहा।
एक और प्रोफेशनल अंकित भी अपनी बहन के एक्सीडेंट के बाद अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया। चिकित्सकीय मदद नहीं मिलने पर वह उसे अहमदाबाद ले गया।
सीकर में इलाज के इंतजार में चार महीने के बच्चे रुबिन की मौत हो गई। सीकर के सभी अस्पतालों के चिकित्साकर्मी हड़ताल पर थे, इसलिए उसे जयपुर के जेके लोन रेफर कर दिया गया। हालांकि, अस्पताल के प्रवेश द्वार पर उनका निधन हो गया।
डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने के कारण जालोर में तीन साल के एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया.
इन मामलों के अलावा, ऐसे हजारों मरीज हैं जो राज्य छोड़ चुके हैं या चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए पास के राज्यों में जाने की योजना बना रहे हैं, जबकि कुछ की पहले ही मौत हो चुकी है।
राजस्थान अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक वीरेंद्र सिंह ने आईएएनएस को बताया कि हम कामना करते हैं कि हड़ताल 13वें दिन समाप्त हो (इसका तेरांवा हो जाए और ये खत्म हो)।
“हम अपने नियमित रोगियों के संपर्क में रहने के बाद बुरा महसूस कर रहे हैं जो चिकित्सा उपचार चाहते हैं लेकिन हमें उन्हें मना करना होगा। हम असहाय हैं।
“डॉक्टर इस बिल से डरे हुए हैं क्योंकि इसमें सजा का प्रावधान है। अगर हमें एक सूचना मिलती है तो हमारी रातों की नींद हराम हो जाएगी। एक प्रावधान है कि उनके खिलाफ कोई भी शिकायत कर सकता है और शिकायत एक शिकायत समिति के पास जाएगी और हम पर जुर्माना लगाया जाएगा। अब डॉक्टर डरे हुए हैं कि अगर कोई मरीज मुकदमेबाजी के लिए गया तो क्या होगा।
यह पूछे जाने पर कि क्या यह अहंकार का मुद्दा है, उन्होंने कहा, "इसका कोई सवाल ही नहीं है लेकिन डॉक्टरों में डर है।"
उन्होंने कहा कि अब इस हड़ताल से डॉक्टरों के लिए पैसे की चुनौती भी आ रही है.
"आर्थिक नुकसान काफी बड़ा है। निश्चित खर्च बहुत हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। यह वेतन पैकेज के पुनर्गठन के बारे में सोचने का समय है, ”डॉक्टर ने कहा कि इससे वित्तीय संकट और बढ़ जाएगा।
वीरेंद्र सिंह ने गुरुवार को डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, जिसके बाद गहलोत ने डॉक्टरों से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बात करने को कहा. हालाँकि, डोटासरा ने डॉक्टरों के सुझावों को सुनने के लिए एक समिति गठित करने का सुझाव दिया।
पीसीसी प्रमुख ने कहा कि विधेयक के वापस लेने की कोई संभावना नहीं है; हालांकि राज्य सरकार बातचीत की सुविधा दे सकती है।
इस बीच, राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जारी हड़ताल पर राज्य सरकार, आंदोलनकारी डॉक्टर एसोसिएशन और राजस्थान मेडिकल काउंसिल को नोटिस जारी किया।
प्रमोद सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अनिल उनमान की खंडपीठ ने सरकार से गतिरोध खत्म करने के लिए डॉक्टरों के साथ हुई बातचीत के मिनट्स 11 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में पेश करने को कहा.
याचिका में अदालत से हड़ताल पर गए डॉक्टरों के लाइसेंस/पंजीकरण को रद्द करने और हड़ताल का समर्थन करने वाले निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों की मान्यता रद्द करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि डॉक्टरों की हड़ताल के कारण राजस्थान में स्वास्थ्य संकट है जिससे कुछ मरीजों की मौत हो रही है.
राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जैसा कानून बनाया है जिसके तहत न तो सरकारी अस्पताल और न ही निजी अस्पताल किसी भी व्यक्ति को आपातकालीन उपचार से मना कर सकते हैं।
विधेयक आपातकालीन उपचार की मांग करता है जिसमें दुर्घटना देखभाल, सांप के काटने और बच्चे के जन्म की सेवाएं शामिल हैं, जिसके लिए रोगी निकटतम स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को इन खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगी।
हालांकि, प्रदर्शनकारियों (डॉक्टरों) ने दावा किया कि बिल मरीजों की ज्यादा मदद नहीं करता है, लेकिन डॉक्टरों और अस्पतालों को दंडित करता है। बिल का सबसे विवादास्पद खंड अनिवार्य करता है कि सभी अस्पतालों - सार्वजनिक और निजी दोनों - को बिना किसी प्रीपेमेंट के आपातकालीन उपचार की पेशकश करनी चाहिए।
आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. शरद कुमार अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, हालांकि नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। चूंकि वे ऐसा करने में असमर्थ हैं, इसलिए वे डॉक्टरों पर दारोमदार डाल रहे हैं।
अधिनियम में उल्लेख है कि सरकार अस्पतालों की प्रतिपूर्ति करेगी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह धनराशि कैसे और कब आएगी, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।
जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अमित यादव ने कहा, 'इस बिल से जुड़ी कई समस्याएं हैं। एक, जब वे कहते हैं कि अस्पतालों को आपातकालीन सेवा प्रदान करनी है, तो उन्होंने यह परिभाषित नहीं किया है कि आपातकाल क्या है।”
इस बीच, सरकार ने कहा कि अधिक स्पष्टीकरण प्रदान किया जाएगा
Next Story