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बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कैपफिन लिमिटेड कंपनी लेन के पदाधिकारी ने वसूली की किश्त वसूल कर गबन किया। इस मामले में अरथूना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिगंबर कैपफिन लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक शक्ति सिंह सेंगरा द्वारा दायर रिपोर्ट के अनुसार, उनकी कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत है।
इसके अलावा रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त कर 1995 से ऋण देने का कार्य कर रहा है। कंपनी की अरथुना में एक शाखा भी है और वह उक्त शाखा के प्रभारी क्षेत्र प्रबंधक हैं। टाक के कंवर कांवर निवासी सीताराम रैगर पुत्र शायजी राम वर्मा भी कंपनी में पदस्थापित थे। वह ऋण संबंधी सत्यापन और किश्तों की वसूली का काम देखता था। बकाया किस्तों के सामान्य निरीक्षण और सत्यापन के दौरान यह बात सामने आई कि सीताराम ने जून 2020 में कई ग्राहकों से 43,600 हजार रुपये की किस्त वसूल की, लेकिन कंपनी के खाते में पैसा जमा नहीं किया. कंपनी से रुपये गबन कर ठगी इस मामले में अरथूना पुलिस ने आरोपित सीताराम के खिलाफ नामजद धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है.
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