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जोधपुर। जिस कानून के आधार पर दुष्कर्म पीड़िता धारा 161 के तहत बयान देने थाने आई तो उसने पीड़िता के भरोसे को तोड़ दिया. पुलिस ने उसके भाई के मोबाइल पर वही वीडियो भेजा, जो कोर्ट में पेश करने के लिए बयान लेते समय बनाया गया था। अब यह वायरल हो गया है। 3:23 मिनट के इस वीडियो में न केवल पीड़िता का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है बल्कि पूरी घटना का विवरण भी है।मामला सूरसागर थाने का है। पीड़िता के बयान प्रताप नगर थाने में हुए। नाबालिग के पिता ने बताया कि बेटी की सगाई पड़ोस के युवक से हुई थी. दो माह बाद मंगेतर बहला-फुसलाकर घर ले गया। वहां रेप किया और वीडियो बना लिया। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है तो उसके परिजनों ने मारपीट कर गर्भपात करा दिया। किशोरी ने 6 सितंबर को पुलिस में मामला दर्ज कराया था।
पीड़िता के पिता बोले- दर्द तब हुआ, उससे कई गुना ज्यादा वायरल हुआ वीडियो आए दिन आरोपियों से केस वापस लेने की धमकी मिल रही है। केस वापस नहीं लेने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। एसीपी प्रताप नगर प्रेम धांडे ने कहा- मोबाइल इधर-उधर ट्रांसफर करने के दौरान हुआ होगा।
पॉक्सो एक्ट की धारा 23(2) के तहत पीड़िता, उसके परिवार या उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति की पहचान उजागर करना अपराध है। ऐसा करने पर कम से कम 6 महीने और अधिकतम एक साल की सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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