राजस्थान

बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक को 4 साल की सजा

Admin Delhi 1
23 March 2023 2:30 PM GMT
बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक को 4 साल की सजा
x

उदयपुर न्यूज: उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के 13 साल पुराने घूस मामले में उदयपुर की एसीबी कोर्ट-1 ने सुनवाई की। उदयपुर के तत्कालीन प्रबंध निदेशक को 4 साल की सजा सुनाई गई है। प्रबंध संचालक बजरंग लाल के पुत्र लाडूराम रेगर ने बिल पास कराने के एवज में करीब 38 हजार रुपये की रिश्वत ली थी। पीठासीन अधिकारी मधुसूदन मिश्रा ने बजरंग लाल को विभिन्न धाराओं में 4-4 साल के साधारण कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार पारिख ने बताया कि शिकायतकर्ता सावन दवे ने 20 अक्टूबर 2006 को एसीबी के एएसपी उदयपुर को परिवाद दिया था कि उनके व उनकी पत्नी के नाम की फर्म को संबंधित बैंक द्वारा कंप्यूटर कार्य के लिए अधिकृत किया गया है. उनकी कंपनी राजसमंद और उदयपुर जिले के गांवों में संचालित बैंक शाखाओं में कंप्यूटर से संबंधित काम करती थी।

बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मांग रहा था

आरोपी को जनवरी 2006 से तत्कालीन प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से वे बिल पास करने के एवज में पैसे मांगते रहे। उसकी फर्म के बदले उसकी 8 शाखाओं के लिए 24,000 रुपये और उसकी पत्नी की 7 शाखाओं के लिए दो महीने के लिए 14,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई। शिकायत एसबी को दी गई। इसके बाद मामला एसबी कोर्ट पहुंचा। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाह व 37 दस्तावेज पेश किए गए.

Next Story