राजस्थान

महिला थाने के तत्कालीन प्रधान आरक्षक को रिश्वत लेने के आरोप में 3 साल की सजा

Admin4
29 April 2023 7:26 AM GMT
महिला थाने के तत्कालीन प्रधान आरक्षक को रिश्वत लेने के आरोप में 3 साल की सजा
x
अलवर। विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शिवानी सिंह ने महिला थाना के तत्कालीन हैड कांस्टेबल सुरेश चन्द यादव को एक हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वह बहरोड़ के कारोड़ा का रहने वाला है।
एसीबी के विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया कि मामले में 10 जून 2014 को विजय मंदिर रोड निवासी दीपसिंह ने एसीबी चौकी पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई कि एक महिला ने महिला पुलिस थाने में उसके पिता व उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में दीपसिंह ने अदालत से अग्रिम जमानत आदेश प्राप्त करने के बाद आदेश की पालना में जमानत बंधपत्र के लिए महिला थाने के तत्कालीन हैड कांस्टेबल सुरेश चन्द यादव से सम्पर्क किया।
इस पर आरोपी हैड कांस्टेबल ने 1500 रुपए की मांग की। दीपसिंह ने 500 रुपए हैड कांस्टेबल सुरेश को दे दिए। शेष एक हजार रुपए दूसरे दिन देने की बात हुई। एसीबी ने रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद 12 जून 2014 को ट्रैप कार्रवाई कर हैड कांस्टेबल सुरेश चन्द यादव को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर घूस की राशि उसकी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की जेब से बरामद की। मामले में चालान पेश हाेने के बाद अदालत ने सुनवाई पूरी कर सुरेश चन्द यादव को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।
Next Story