राजस्थान

राज्य सरकार को विगत 5 वर्षों में ग्रीन टैक्स के रूप में 1024.4 करोड़ रुपये प्राप्त - परिवहन राज्य मंत्री

Tara Tandi
17 July 2023 10:49 AM GMT
राज्य सरकार को विगत 5 वर्षों में ग्रीन टैक्स के रूप में 1024.4 करोड़ रुपये प्राप्त - परिवहन राज्य मंत्री
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परिवहन राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह ओला ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश सरकार को वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक विगत 5 वर्षों में ग्रीन टैक्‍स से 1024.4 करोड़ रुपये की राशि प्राप्‍त हुई है।
श्री ओला ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायक श्री सतीश पूनियां के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि महालेखाकार से प्राप्‍त आंकडों से अंक मिलान के पश्‍चात तैयार लेखों के अनुसार सरकार को वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक 1024.4 करोड़ रुपये की राशि ग्रीन टैक्‍स से प्राप्‍त हुई है। उन्होंने बताया कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा राजस्‍थान राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण मण्‍डल से प्राप्‍त सूचना के अनुसार वर्ल्‍ड हेल्‍थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में जयपुर, जोधपुर दुनिया के सबसे प्रदूषित 15 शहरों की सूची में शामिल होने के संबंध में अधिकृत सूचना उपलब्‍ध नहीं है।
उन्होंने बताया कि राजस्‍थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) में राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम1951 के तहत एकमुश्त कर एवं अन्य करों पर अधिभार एवं पुराने तथा नवीन वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स तथा राजस्थान स्टांप अधिनियम के तहत स्टांप डयूटी पर अधिभार की राशि संग्रहित की जाती है। उक्‍त राशि में से मोटरयान कराधान अधिनियम 1951 के तहत एक मुश्त एवं अन्य करों पर अधिभार की दरों में 11 अक्टूबर 2017 से हुई वृद्धि की राशि (जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उपलब्ध करवाई जाती है।) को अलग करने के पश्चात् शेष राशि का उपयोग ( समग्र रूप से) क्रमशः स्वायत्त शासन विभाग एवं परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग के माध्यम से 75: 25 के अनुपात में जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं शहरी बस सेवाओं यथा जेसीटीएसएल, कोटा बस सर्विस लि० अजमेर बस सर्विस लि० व अन्य संभागीय मुख्यालयों पर संचालित शहरी बस सेवाओं की संचालन हानि के पुनर्भरण हेतु अनुदान / अंशपूंजी उपलब्ध कराने, आरओबी / आरयूबी, शहरी गौरव पथ, पार्किंग निर्माण, नगरीय निकायों में आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने इत्यादि हेतु किया जाता है। अतः किसी क्षेत्र विशेष / जिले में प्राप्त ग्रीन टैक्स की राशि अथवा विशेषत: (Particularly / ग्रीन टैक्स की कुल प्राप्‍त राशि में से किस मद में व्यय हुआ इसका पृथक से विवरण दिया जाना संभव नहीं है।
श्री ओला ने कहा कि गत वर्षों (2018-19 से 2022-23) में निधि (मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार ग्रीन टैक्स, स्टांप अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार की राशि) के तहत वाहनों पर लगाये जाने वाले कर पर अधिभार 969.79 करोड़ रूपये, वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्‍स 1024.40 करोड रुपये तथा स्‍टांप अधिनियम के तहत अधिभार 1702.03 करोड़ रुपये ( दिसम्बर, 2022 तक) है।
उन्होंने बताया कि गत 5 वर्षों (2018-19 से 2022-23) में निधि (मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार, ग्रीन टैक्स, स्टांप अधिनियम के तहत अधिभार की उपलब्‍ध समग्र राशि) से विभिन्न संस्थाओं/कार्यों हेतु जारी राशि का विवरण प्रस्तुत किया।
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