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धौलपुर। जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के बाड़ी कोतवाली पुलिस थाने पर दर्ज हुए ग्यारह वर्षीय मासूम के साथ जबरन छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 30 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं.
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली पुलिस थाने पर एक परिवादिया ने 9 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमे उसने बताया कि उसकी बारह वर्षीय नाबालिग पुत्री आठ अप्रैल 21 की शाम को ट्यूशन पढ़ कर घर आ गई थी. उसके बाद उसकी नाबालिग पुत्री घर पर चारपाई पर बैठ कर खाना खा रही थी. उसी समय घर पर आरोपी बबलू आ गया और पुत्री को पांच सौ रुपये का लालच देकर गलत काम करने की कहने लगा लेकिन पुत्री उसकी बातों में ना आकर बाहर चली गई.
इसी दौरान आरोपी बबलू ने उसकी पुत्री से जूते मंगवाए तो आरोपी बबलू उसे पकड़ कर घर के अंदर ले गया और कुंदी लगा दी. आरोपी बबलू जब नाबालिग के साथ गंदी हरकतें करने लगा तो वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी. पीड़िता के शोर के डर के मारे आरोपी बबलू मौके से भाग गया. शाम को परिजनों के आने के बाद पीड़िता ने घटना के बारे में जानकारी दी. पुलिस ने परिवादिया द्वारा दी गई तहरीर पर आरोपी बबलू के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया.
आरोपी बबलू वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा हैं. प्रकरण में लोक अभियोजक ने 9 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज आरोपी बबलू पुत्र भीकम निवासी जगनेर को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में पांच वर्ष और आईपीसी की धारा 354 में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीस हजार रुपये का जुर्माने से दण्डित किया हैं सभी सजाएं एक साथ चलेगी.
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