राजस्थान

चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू आदर्श आचार संहिता

Tara Tandi
16 March 2024 2:42 PM GMT
चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू आदर्श आचार संहिता
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भीलवाड़ा । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने सहित चुनाव आयोग के आदेश निर्देशों की पालना को लेकर शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने डीओआईटी के वीसी कक्ष से वीसी के माध्यम से चुनाव प्रभारी अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली और दिशा निर्देश दिए। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि लोकसभा चुनाव-2024 की दूसरे चरण की अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इस चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों भीलवाड़ा, टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, कोटा और झालावाड़-बारां में 26 अप्रेल को मतदान होगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू होगा। 4 अप्रैल तक नामांकन किए जा सकेंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता ने चुनाव कार्यक्रम घोषणा के साथ ही 24 घंटे, 48 घंटे एवं 72 घंटे में की जाने वाली कार्रवाई एवं प्रचार सामग्री हटाने तथा सी-विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय में निस्तारण करने, जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित करने सहित सोशल मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पर्यवेक्षक तथा अधिकारी- कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना कराने सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्देश दिए गए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतन कुमार ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही भीलवाडा एवं शाहपुरा जिला एवं क्षेत्र बदनोर जिला ब्यावर में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत धारा 144 लागू हो गयी है।
निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक 16 मार्च 2024 से 04 जून, 2024 तक कानून की पालना किये जाने हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में निर्देश दिए कि अपराधियों, असामाजिक तत्वों, समाजकंटकों, साम्प्रदायिक तत्वों एवं शराब माफियों की पहचान कर नियमानुसार कार्यवाही करे, जिससे आम मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सकें। असामाजिक तत्वों की आवाजाही नियंत्रित करने हेतु क्षेत्र के बाहर से आने वाले व्यक्तियों, वाहनों के आवागमन पर विशेष निगरानी रखी जाए।
रेल्वे स्टेशनों तथा बस स्टेण्डों पर निगरानी एवं प्रभावी गश्त की जाए साथ ही अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए। पड़ोसी राज्य से अवैध शराब के आवागमन को रोकने हेतु सख्त निगरानी रखी जायेगी। अवैध शराब भण्डारण के क्षेत्रों की पहचान करके जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। अवैध विस्फोटक पदार्थ, अवैध शस्त्रों को जब्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
इस अवसर पर एडीएम सिटी वंदना खोरवाल, सीईओ जिला परिषद शिवपाल जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह, ओएसडी यूआईटी मोहम्मद ताहिर, उपस्थित रहें साथ ही सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नगर निकाय के ईओ व पुलिस के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।
निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) के बिना पूर्व अनुमति प्रयोग प्रतिबंधित रहेगें।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक पेम्पलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण रहेगा।
जिले में जारी आर्म्स लाईसेन्स में दर्ज शस्त्रों को नियमानुसार संबंधित पुलिस स्टेशन में तत्काल जमा कराये जाएंगे।
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