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चूरू। चूरू सरदारशहर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार अग्रवाल ने सोमवार को भोलूसर गांव में 12 सितंबर 2017 को किसान रामसिंह की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में भगवानाराम पुत्र सुरजाराम जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद आरोपी भगवान राम को जमानत का भी लाभ नहीं मिला. इस मामले में कुल 15 गवाहों से पूछताछ की गयी. सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द कुमार अग्रवाल ने आरोपी भगवानाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता नरेश भाटी एवं राज्य की ओर से लोक अभियोजक यूसुफ खान उपस्थित हुए.
अधिवक्ता नरेश भाटी ने बताया कि 13 सितंबर 2017 को संजय कुमार पुत्र रामसिंह जाट निवासी गांव धारवान बास तहसील तोसम जिला भिवानी (हरियाणा) ने सरदारशहर थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसके हिस्से की करीब 70 बीघा जमीन पर खेती की थी। मेरे पिता रामसिंह और एक मकान मेरे पिता के मामा पूर्णाराम को आबादी भोलूसर में वसीयत के माध्यम से विरासत में मिला है। मेरे पिता लगभग 60 वर्षों से ग्राम भोलूसर में रह रहे हैं तथा हम परिवार के सदस्यों का भी आना-जाना लगा रहता है। गांव भोलूसर में भगवानाराम पुत्र सुरजाराम जाट हमारी कृषि भूमि हड़पना चाहता था।
12 सितम्बर 2017 को मैं, मेरे पिता व मेरा भतीजा दिनेश पुत्र मोहर सिंह जाट खेत पर मौजूद थे। करीब 12 बजे मेरे पिता खेत के बीच में खाट पर बैठे आराम कर रहे थे और मैं और मेरा भतीजा खेत के दक्षिण की ओर पतंगे निकाल रहे थे. इस दौरान भगवानाराम का पुत्र सुरजाराम जाट व दो-तीन अन्य व्यक्ति खेत में आए और भगवानाराम ने खाट पर बैठे मेरे पिता पर पीछे से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया तथा अन्य लोगों ने भी मेरे पिता पर हथियारों से हमला कर दिया और मेरे पिता की हत्या कर दी. इसके बाद भगवानाराम और उसके साथी हमें मारने के लिए वापस भागे तो हम जान बचाकर भागे और प्राइवेट बस में बैठकर हरियाणा पहुंचे और वहां से अपने रिश्तेदारों आदि को सूचना दी और उन्हें साथ ले आए। बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस ने पिता की हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी भगवानाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया।
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