राजस्थान

जयपुर में बार एसोसिएशन चुनाव के शपथ पत्र का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Shreya
2 Aug 2023 1:12 PM GMT
जयपुर में बार एसोसिएशन चुनाव के शपथ पत्र का मामला पहुंचा हाईकोर्ट
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जयपुर: दी बार एसोसिएशन जयपुर के 28 अगस्त को होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए चुनाव समिति की ओर से 17 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2023 के दौरान किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं करने के संबंध में मांगे गए शपथ पत्र का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। है। उधर, कोर्ट ने याचिकाओं की प्रति बीसीआर की चुनाव समिति और द बार एसोसिएशन जयपुर को दिलाने के निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार को रखी है. न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश बंशीधर शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिया.

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि द बार एसोसिएशन जयपुर की ओर से 28 अगस्त को चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए मतदाताओं से शपथ पत्र लिये जा रहे हैं. इसमें शर्त रखी गई है कि जिन वकीलों ने 17 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2023 तक की अवधि के दौरान किसी अन्य बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान किया है।

वह बार एसोसिएशन, जयपुर के चुनाव में मतदान करने के पात्र नहीं हैं। याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि जिस साल बार एसोसिएशन के चुनाव होने हैं, उस साल वकील को किसी अन्य बार एसोसिएशन में वोट नहीं देना चाहिए. ऐसे में दी बार एसोसिएशन जयपुर की चुनाव समिति की ओर से मांगे जा रहे शपथ पत्र में ऐसी समय सीमा की बाध्यता गलत है।जिस वर्ष चुनाव हो रहे हों उस वर्ष किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान न करने का शपथ पत्र लेना होगा। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने बीसीआर समेत याचिकाओं की प्रति चुनाव समिति को दिलाने का निर्देश देते हुए सुनवाई 3 अगस्त को तय की है.

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