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टोंक। टोंक देवली शहर कोटा रोड निवासी एक महिला ने चोलामंडल फाइनेंस कंपनी के मैनेजर समेत दो जनों के खिलाफ धोखाधड़ी का जरिए इस्तगासा बुधवार को देवली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि यह मामला पीड़िता गीता देवी पत्नी बालचंद बलाई ने दर्ज कराया है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति बालचंद ने एक टाटा कंपनी का ट्रक खरीदा था। जिसे उसके पति ने महावीर योगी निवासी बंबूनी तहसील नैनवा को बेच दिया। वहीं 16 अगस्त 2020 को तहसील देवली में 100 रुपए के स्टांप पर नोटरी पब्लिक कर प्रमाणित किया गया। पीड़िता ने बताया कि उसके पति बालचंद की 11 मार्च 2023 को मृत्यु हो गई। यह वाहन चोला मंडल कंपनी से फाइनेंस किया हुआ था। लेकिन बेचाननामा करने के दौरान 18 अगस्त को यह इकरार किया गया था कि वाहन बेचने के बाद सभी किश्ते महावीर योगी वहन करेगा। जबकि एनओसी देने की जिम्मेदारी पीड़िता के पति की रहेगी।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके पति की मौत के बाद एक लाख 17 हजार रुपए का बीमा क्लेम मिला। जिसे महावीर योगी व चोला मंडल फाइनेंस कंपनी के मैनेजर दिनेश शर्मा ने एचडीएफसी बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरी क्लेम राशि को गाड़ी की किस्त में चोला मंडल में भरपाई कर ली गई। जबकि फाइनेंस कंपनी की कोई किस्त बकाया नहीं थी। वही महावीर ने सभी बकाया किस्त भी एकमुश्त जमा करा दी थी। आरोप लगाया कि इस दौरान चोलामंडल कंपनी की कोई किस्त बकाया नहीं थी। मामले की जांच हेडकॉन्स्टेबल सैयद जावेद को सौंपी गई है।
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