राजस्थान
भार वाहनों का वर्ष 2024-25 का टैक्स जमा करवाने की अन्तिम तिथि 15 मार्च रहेगी,
Tara Tandi
14 March 2024 12:52 PM GMT
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सिरोही । राज्य के समस्त भार वाहनों का वर्ष 2024-25 का टैक्स वाहन स्वामी जिला परिवहन कार्यालय सिरोही में 15 मार्च तक बिना पैनल्टी के जमा करा सकते है। 15 मार्च के बाद परिवहन विभाग द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में बकाया कर वाले भार वाहनों की धरपकड़ की कार्यवाही की जाएगी। इस असुविधा से बचने के लिए भार वाहन मालिक 15 मार्च तक आवश्यक रूप से अपने वाहन का टैक्स (कर) जमा करवा देवें। टैक्स (कर) जमा करवाने के लिए अवकाश के दिनों में भी कार्यालय पूरे दिन खुले रहेगें।
जिला परिवहन अधिकारी पुष्पेन्द्रसिंह ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा 31 मार्च, 2023 तक यानि पिछले वित्तीय वर्ष का बकाया टैक्स वाले वाहनों पर ब्याज व शास्ति पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है, इसके साथ ही खनिज विभाग द्वारा ई-रवन्ना के तहत बने वाहनों के चालानों को परिवहन विभाग द्वारा नोट टूबी ट्रांजेक्ट किया गया था, उन पर लगे जुर्माने पर 75 प्रतिशत से लेकर 99 प्रतिशत तक की छूट दी गई है ट्रेक्टर ट्रोली पर अधिकतम राशि रू. 7500/- से लेकर इससे उपर की समस्त राशि एमनेस्टी स्कीम में माफ की जा रही है। जिसका लाभ वाहन स्वामी 31 मार्च, 2024 तक ले सकते हैं।
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Tara Tandi
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