राजस्थान

मिलावटखोरों का कहर, चार साल में 34525 सैम्पल लिए

Admin Delhi 1
19 Feb 2023 9:30 AM GMT
मिलावटखोरों का कहर, चार साल में 34525 सैम्पल लिए
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जयपुर: प्रदेश में खाद्य सामग्री में मिलावट के आए-दिन नए हथकंडेÞ सामने आ रहे हो, लेकिन इन पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद ही रिक्त चल रहे है। महज अन्य अधिकारियों को शक्तियां दी गई है, जिनके भरोसे मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की मुहिम चल रही है। प्रदेश मे वर्ष 2019 से 2022 तक खाद्य सामग्री के 34525 सेम्पल जांच के लिए लिए गए, जिनमें से 9165 सैम्पल मिलावटी (अमानक) पाए गए। राज्य में स्थाई अभिहित अधिकारी का पद स्वीकृत नही हैं, लेकिन 2019 से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ही जिले में अभिहित अधिकारी की शक्तियां दी हुई है।

चार सालों में मिलावट के 7849 मामले कोर्ट में: राज्य में विगत चार वर्षों में मिलावट के 7849 मामले न्यायालय तक पहुंचे। विभाग की ओर से 7342 प्रकरण न्याय निर्णयन अधिकारी एवं 507 प्रकरण सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विभाग के अनुसार मिलावट के सबसे अधिक मामले अजमेर, टोंक, जयपुर प्रथम, सीकर, अलवर, श्रीगंगानगर, धौलपुर और भरतपुर में सामने आए हैं।

शक्तियों पर कर रहे कार्रवाई: खाघ सुरक्षा अधिकारियों के कुल 298 पद स्वीकृत है। राज्य में 18 जून 2007 से कार्यरत 41 विभागीय कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की हुई है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नियमित भर्ती होने तक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 37 के तहत 31 विभागीय कर्मचारियों को निर्धारित प्रशिक्षण दिलाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की गई है। आयुक्तालय के आदेश से 38 विभागीय कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। वर्तमान में 226 पद रिक्त चल रहे है।

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