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अजमेर। आबकारी विभाग की बकाया राशि जमा नहीं कराने वाले तीन बकाएदारों की अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी. वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि में संचालित 3 देशी शराब कम्पोजिट दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आबकारी देय कोषागार में जमा नहीं किया गया है। ऐसे में यह फैसला लिया गया।
जिला आबकारी अधिकारी तारामती वैष्णव ने बताया कि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 तक बकाया प्रकरणों के निस्तारण के लिये वर्ष 2022 की आबकारी माफी योजना प्रारंभ की गयी है. इसकी अवधि 31 दिसंबर तक है। इसके तहत बकाएदार बकाया राशि कोषागार में जमा कर नियमानुसार मूलधन एवं ब्याज में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इनमें बकाया संपत्ति की नीलामी की जाएगी
पूनम सिंह पुत्र नारायण सिंह केसरपुरा तहसील पिसांगन की मूल दुकान मंदिरा कम्पोजिट दुकान ग्राम पंचायत मकरेड़ा दुकान क्रमांक 97 थी। ग्राम केसरपुरा, तहसील पिसांगं, जिला अजमेर के खाता क्रमांक 396, 41, 308, 402 एवं 402 की नीलामी आगामी 7 दिसम्बर को की जायेगी। बकाया राशि 44 लाख 77 हजार 39 रुपये व ब्याज की वसूली करें।
किरण कंवर पत्नी अमरसिंह निवासी ग्राम भमोलाव तहसील अरई जिला अजमेर देशी शराब की दुकान ग्राम पंचायत अरई दुकान क्रमांक 2 दुकान संख्या 189 बकाया राशि 4 लाख 68 हजार 303 एवं ग्राम भमोलाव तहसील अरई जिला अजमेर के खाता संख्या 217 का ब्याज 20 दिसंबर को आबकारी बकाया नीलामी द्वारा वसूल किया जायेगा।
Admin4
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