राजस्थान

युवक को मारकर जंगल में फेंकी थी लाश, 17 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

Admin4
27 July 2022 8:55 AM GMT
युवक को मारकर जंगल में फेंकी थी लाश, 17 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
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चौमूं एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश ओमप्रकाश नायक ने एक युवक के मर्डर केस में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास और 17 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 19 गवाहों के बयान दिलाए और 54 दस्तावेजों पेश किए गए थे।

अपर लोक अभियोजक संजय बींवाल ने बताया कि 8 मई 2018 को पीड़िता तारामणि पत्नी स्वर्गीय नौप चंद शर्मा निवासी आलीसर ने गोविंदगढ़ थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने रिपोर्ट में बताया था कि 28 अप्रैल 2018 को मेरा लड़का राजेंद्र उर्फ राजू गुम हो गया है। इसको लेकर उसने 1 मई 2018 को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हमने भी अपने स्तर पर उसे तलाशा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस दौरान हमें पता चला है कि मेरा लड़का राजेंद्र उर्फ राजू गांव के सीताराम उर्फ जीतू पुत्र नानगराम मीणा के साथ 28 अप्रैल को रात 11-12 बजे तक घूमते देखा गया था। सीताराम उर्फ जीतू मीणा मेरे लड़के को मजदूरी का झांसा देकर कहीं जंगल में ले गया और उसकी हत्या करके लाश को कहीं छुपा दिया।

संजय बींवाल ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू किया और अनुसंधान से अभियुक्त सीताराम उर्फ जीतू मीणा व हनुमान सहाय मीणा निवासी आलीसर के खिलाफ अपराध साबित होने पर उनको गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। इसके बाद अधीनस्थ कोर्ट से प्रकरण कमिट होकर ट्रायल के लिए चौमूं एडीजे कोर्ट में पेश हुआ।

इन साक्ष्यों के आधार पर दी गई सजा

कोर्ट ने मामले में सभी गवाहों के बयान, एफएसएल रिपोर्ट, लाश बरामदगी, लोहे का सरिया, कसिया, मोबाइल, मृतक के जले हुए कपड़े की राख, जूट की बोरी, रस्सी, निवार और लाश बरामदगी के फोटोग्राफ्स के आधार पर आरोपी सीताराम उर्फ जीतू मीणा और हनुमान सहाय मीणा को दोषी करार दिया। जज ओम प्रकाश नायक ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने, आईपीसी की धारा 201 में 3 साल का कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने और आईपीसी की धारा 120 (बी) में 2 साल का कारावास और 2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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