राजस्थान

विवाह समारोह के निमंत्रण पर अंकित करनी होगी वर वधु की जन्म तिथि - अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Tara Tandi
26 March 2024 1:48 PM GMT
विवाह समारोह के निमंत्रण पर अंकित करनी होगी वर वधु की जन्म तिथि - अतिरिक्त जिला कलेक्टर
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बूंदी । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली भारत सरकार की पालना में जिले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह रोकथाम से संबंधित प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं अक्षय तृतीया, आखातीज पर होने वाले विवाह आयोजनों में संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार अतिरिक्त जिला कलक्टर घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बाल विवाह बच्चों के विकास में बाधक है। धर्म गुरु, समाज के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी एवं आम नागरिक सामाजिक कुरीति की प्रभावी रोकथाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के सभी प्रिंटर्स एसोसिएशन विवाह निमंत्रण पर वर-वधू की जन्मतिथि आवश्यक रूप से अंकित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि संभावित बाल विवाह के मामले में वर-वधू की जन्मतिथि किसी भी चिकित्सक के द्वारा प्रमाणित नहीं की जाएगी। इसको प्रमाणित करने का अधिकार बाल कल्याण समिति को है। नियंत्रण कक्ष पर बाल विवाह की सूचना देने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जावे। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा ने कहा कि बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए व्यापक जागरूकता आमजन में लाई जावे। साथ ही सभी संबंधित विभाग, स्वयं सेवी संगठन, चाइल्ड लाइन, अभिभावक, धर्मगुरु, सेवा प्रदाता बेहतर समन्वय से कार्य करें।
बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार कहा कि बाल विवाह होने की जानकारी मिलने पर सभी दस्तावेजों की पूर्ण जांच की जावे, ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकथाम पर समाज के सभी प्रतिनिधि एवं सेवा प्रदाताओं की सहभागिता महत्वपूर्ण है। साथ ही बाल विवाह की सूचना देने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जावे। इस दौरान ने जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रामराज मीना कहा कि सूचना प्रदाता विलेज वर्कर की गोपनीयता रखी जावे।
बैठक में महिला एवं बाल विकास की उपनिदेशक ऋचा शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महावीर शर्मा, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई हुकम चंद जाजोरिया, जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र व्यास, संरक्षण अधिकारी गोविंद कुमार गौतम, जिला स्तरीय बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, धर्म गुरु ज्योति शंकर , मौलाना असलम एवं समाज के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, आदि मौजूद रहे।
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