अदालत ने छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में दो आरोपियों को सुनाई सजा
कोटा न्यूज़: पोक्सो क्रम संख्या 3 ने गुरुवार को छेड़छाड़ व मारपीट के दो साल पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए एक आरोपी को पांच साल की कठोर कारावास तथा साढ़े 11,000 रुपए का जुमार्ना एवं दूसरे आरोपी को एक साल की सजा से दंडित कर 1500 रुपए का जुमार्ना लगाया है।
जानकारी के अनुसार एक नाबालिग पीड़िता ने पुलिस थाना दीगोद में 24 अप्रैल 2020 को एक रिपोर्ट पेश की थी । जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 23 अप्रैल की शाम घर से हैंडपंप पर पानी भरने के लिए जा रही थी उसी दौरान रास्ते में आरोपी विकास दाधीच उर्फ गोलू पुत्र नंदकिशोर निवासी ग्राम चिपड़दा ने उसे रोककर छेड़छाड़ की । मदद के लिए आवाज लगाने लगी तो आरोपी लोगों के डर से उसे मौके पर छोड़कर भाग गया। पीड़िता ने अपने घर पहुंच कर घटना की जानकारी अपनी मां को दी । पीड़िता की मां आरोपी विकास की दादी के घर उसे उलाहना देने गई तो वहां मौजूद जगदीश प्रसाद तथा आरोपी विकास ने पीड़िता की मां के साथ मारपीट की। दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 341, 323, 354 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया । अनुसंधान के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया । जहां से दोनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जहां ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाहों के बयान दर्ज कराए गए । न्यायाधीश दीपक दुबे ने मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आरोपी विकास दाधीच उर्फ गोलू को 5 साल के कठोर कारावास तथा साढ़े ग्यारह हजार रुपए का जुमार्ना एवं आरोपी जगदीश प्रसाद को मारपीट का दोषी मानते हुए एक साल की कठोर सजा तथा डेढ़ हजार रुपए के जुमार्ने से दंडित किया है।