राजस्थान

दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर कारावास की सजा

Admin4
4 May 2023 8:41 AM GMT
दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर कारावास की सजा
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बूंदी। स्कूली छात्रा काे डरा-धमकाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पोक्सो न्यायालय (क्रम संख्या एक) के न्यायाधीश सलीम बदर ने 20 साल की सजा से दंडित किया है। साथ ही, 90 हजार रुपए का जुर्माना किया है। अभियाेजन के अनुसार 27 जनवरी 2022 को पीड़िता ने अपने पिता के साथ केशवरायपाटन थाने में इस आशय की रिपोर्ट पेश की थी कि जब वह स्कूल जा रही थी, तब तीरथ निवासी सुरेंद्र मीणा पुत्र रामलाल ने जबरदस्ती रास्ते में रोककर मुझे और मेरे परिजनों को जान से मारने की धमकी देने लगा तो मैं डर गई और उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई।
सुरेंद्र मीणा ने रास्ते में मेरी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने छात्रा के दुष्कर्म का दोषी मानते हुए अभियुक्त सुरेंद्र को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 90 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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