अदालत ने पुलिसकर्मियों को बाइक से टक्कर मारने वाले आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई
सिटी कोर्ट रूम न्यूज़: सवाई माधोपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सवाई माधोपुर अतुल कुमार सक्सेना ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत कोरोना काल के दौरान सुरवाल के पास थाने जाम कर रहे पुलिसकर्मियों की हत्या की नीयत से भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आरोपी दिलराज उर्फ दल्ला आरोपी को भगाया. . सात साल तक की सजा के तहत 333 में 05 वर्ष की सजा, 332 में 01 वर्ष और जुर्माना।
जानकारी के अनुसार 30 मार्च 2020 को सुरवाल थाना के प्रधान आरक्षक मुरारी लाल समेत अन्य पुलिस अधिकारी कोरोना वायरस के संबंध में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की आड़ में नाकाबंदी कर रहे थे. दोपहर करीब 12 बजे आरोपी दिलराज उर्फ दल्ला मोटरसाइकिल लेकर आया। उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं रुकी और मुनीराज को मारने के इरादे से गार्ड को टक्कर मार दी, जिससे मुनिराज मौके पर ही बेहोश हो