अदालत ने बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई
कोटा कोर्ट रूम न्यूज़: शहर की पोक्सो क्रम संख्या 3 न्यायालय ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 5000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है । इस मामले में पीड़िता के पिता ने आरोपी सुनील मीणा पुत्र राम प्रताप मीणा निवासी तोरण थाना सुल्तानपुर कोटा ग्रामीण जिले के खिलाफ पुलिस थाना देवली मांझी में उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उसकी पुत्री 19 अगस्त 2021 को उसके गांव के रहने वाले लड़के कुशी राम के साथ खेत पर सुबह 9:00 बजे पशुओं के लिए चारा लेने गई थी ।वह चारा लेकर लड़के के साथ अपने घर आ रही थी तभी रास्ते में आरोपी सुनील मीणा मिल गया और उसने उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर वह भाग गया । पीड़िता ने माता पिता को यह बात बताई उन्होंने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था । पुलिस ने आरोपी खिलाफ 354 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया ।
अनुसंधान के दौरान पुलिस ने आरोपी को 20 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान न्यायधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास और 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।