राजस्थान

कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुना

Admin4
23 Jun 2023 8:43 AM GMT
कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुना
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डूंगरपुर। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
विशेष पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 4 जुलाई 2021 को कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था. रिपोर्ट में नाबालिग के चाचा ने बताया कि उसके भाई की मौत हो चुकी है. वह अपने भाई की नाबालिग लड़की की देखभाल कर रहा है। 5 फरवरी 2021 को उसकी नाबालिग भतीजी दुकान पर सामान खरीदने गई थी. इसी दौरान बलवाड़ा निवासी महेंद्र पुत्र सोमा बरंडा उसका अपहरण कर गुजरात ले गया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग और आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो नाबालिग ने युवक पर अपहरण कर दुष्कर्म करने की बात बताई. जिस पर पुलिस ने आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, पुलिस ने मामले की जांच पूरी करते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी महेंद्र को दोषी करार दिया. वहीं, कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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