x
डूंगरपुर। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
विशेष पॉक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 4 जुलाई 2021 को कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था. रिपोर्ट में नाबालिग के चाचा ने बताया कि उसके भाई की मौत हो चुकी है. वह अपने भाई की नाबालिग लड़की की देखभाल कर रहा है। 5 फरवरी 2021 को उसकी नाबालिग भतीजी दुकान पर सामान खरीदने गई थी. इसी दौरान बलवाड़ा निवासी महेंद्र पुत्र सोमा बरंडा उसका अपहरण कर गुजरात ले गया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग और आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो नाबालिग ने युवक पर अपहरण कर दुष्कर्म करने की बात बताई. जिस पर पुलिस ने आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, पुलिस ने मामले की जांच पूरी करते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी महेंद्र को दोषी करार दिया. वहीं, कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
Tagsदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday
Admin4
Next Story