राजस्थान

अदालत ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
16 Nov 2022 10:28 AM GMT
अदालत ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई
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कोटा कोर्ट रूम न्यूज़: शहर की पोक्सो दो न्यायालय ने मंगलवार को 16 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 65000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता ने आरोपी सुरेश नायक पुत्र राजू नायक उम्र 21 साल निवासी मानस गांव थाना कैथून के खिलाफ उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय कछावाह ने बताया कि पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कैथून पुलिस थाने में 23 अप्रैल 2019 को रिपोर्ट दी। जिसमें बताया गया कि वह करीब 10 साल से अपने परिवार के साथ गांव में रहती थी। उसके चार भाई बहन हैं। पिता हत्या के केस में करीब 14 साल से जेल में है। मां मजदूरी करती है। वह स्कूल में पढ़ने जाती थी। स्कूल के पास ही आरोपी सुरेश नायक भी रहता है। जहां उसकी पिछले डेढ़ साल से जान पहचान हो गई और वह उससे बातचीत करने लगी। आरोपी ने उसे बातचीत करने के लिए मोबाइल भी दिलवाया था वह उससे रोजाना बातचीत फोन से करती थी। मौका मिलने पर वह उससे मिलती रहती थी। सुरेश नायक से जान पहचान होने से अच्छी तरह जानती थी। उसकी मां उसकी अन्य जगह पर शादी करना चाहती थी इसलिए सुरेश नायक के साथ गांव से रात 10:00 बजे पैदल-पैदल रेलवे स्टेशन कोटा पहुंची। जहां से ट्रेन में बैठकर रतलाम चली गई वहां से गांव बालोतरा जिला उज्जैन चले गए। वहां दोनों पति-पत्नी की तरह रहने लगे थे। सुरेश मजदूरी करने लगा था वह घर पर ही रहती थी।

पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि सुरेश नायक ने इस दौरान उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 363 - 376 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के पास से दस्तयाब किया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से जेल भेज दिया । ट्रायल के दौरान पुलिस ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय में चालान पेश किया जहां अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए और 27 दस्तावेज पेश किए गए । मामले में न्यायाधीश धीरेंद्र सिंह राजावत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 65000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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