राजस्थान

कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा लगाया जुर्माना

Admin4
24 Dec 2022 12:12 PM GMT
कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा लगाया जुर्माना
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कोटा। कोटा चाकू से हमला कर घनश्याम मेघवाल की हत्या व बनवारी मेघवाल को घायल करने के तीन साल पुराने मामले में न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1 ने शुक्रवार को आरोपी गोलू उर्फ गोन्दड़ी को आजीवन कारावास सुनाया है। सजा के साथ ही आरोपी पर 1 लाख 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण के अनुसार 4 सितंबर 2019 को बनवारी मेघवाल ने निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती रहते हुए पर्चा बयान इस आशय का लेखबद्ध कराया कि वह और उसका बड़ा भाई घनश्याम न्यू सरोज मैस तलवंडी में खाना बनाने का काम करते हैं और वहीं रहते हैं। 4 सितंबर 19 को दोपहर 3:00 बजे एक लड़का आया, जिसने आते ही गाली देना शुरू कर दिया तो मना किया तो उसने चाकू निकालकर हमला कर दिया।
वह चिल्लाया तो उसका बड़ा भाई घनश्याम बचाने आया। उसने घनश्याम पर भी चाकू से हमला किया। जवाहर नगर पुलिस ने बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 307, 341 एवं 323 के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। उपचार के दौरान घनश्याम मेघवाल की मौत हो गई। पुलिस ने इस पर अनुसंधान के बाद पुलिस ने आईपीसी धारा 302, 307, 323, 326, 341 के तहत आरोपी मुक्तिधाम के पास नयापुरा निवासी गोलू उर्फ गोन्दड़ी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी गोलू उर्फ गोन्दडी को दोषी मानकर हत्या के अपराध में आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया।
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