अदालत ने 40.50 लाख का दावा किया खारिज, जानिए पूरा मामला
जयपुर न्यूज: जयपुर मेट्रो-1 के एमएसीटी केस की विशेष अदालत ने अचानक तेज बारिश के पानी के तूफान नाले में आने और जीप के बहने और उसके बहाव में पलट जाने में चालक की लापरवाही को स्वीकार नहीं किया है. वहीं, कोर्ट ने इस हादसे में चालक की लापरवाही का हवाला देते हुए बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस व अन्य के खिलाफ दायर 40.50 लाख रुपये के दावे को भी खारिज कर दिया.
अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने सुमन सैनी व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान से स्पष्ट है कि सड़क पर बरसाती नाले में अचानक पानी के तेज बहाव से जीप बह गई. इसमें चालक की कोई गलती नहीं थी और यह एक हादसा था। आवेदक यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि मोटर दुर्घटना बीमित वाहन के चालक द्वारा लापरवाही और सड़क नियमों के उल्लंघन के कारण हुई थी।
दरअसल, प्रार्थी ने याचिका में कहा था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी पिंकी 11 जून 2008 को मनसा माता के दर्शन कर परिजनों के साथ जीप से गांव लौट रही थी. चालक ने सड़क पर बरसाती नाले से जीप निकाली तो वह नाले में पलट गई। इसमें उनकी पुत्री को गंभीर चोटें आई और इससे उनकी पुत्री, चालक व अन्य लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जीप चालक की लापरवाही से हुआ है, उसे बीमा कंपनी व अन्य से क्लेम लेना चाहिए।