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डूंगरपुर। नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी को 1 लाख 80 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि उसकी सहयोगी एक महिला सहित 2 दोषियों को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज ने गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया है.
शासकीय अधिवक्ता योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने 26 अगस्त 2019 को एसपी को तहरीर दी थी. इस पर कोतवाली थाने ने मामला दर्ज किया. पीड़िता के पिता ने बताया कि 11 मई 2019 को उसकी नाबालिग बेटी अपने मामा के घर चली गई थी. 14 मई को मौसेरे भाई के साथ घर वापस जाने के लिए डूंगरपुर आया था। डूंगरपुर बस स्टैंड पर उसे कार में बैठा लिया। इस दौरान कोजवाड़ा खेरवाड़ा निवासी काचरू पटेल के पुत्र महेश (24) खेमजी पुत्र रमेश (40) व एक महिला ने बहला फुसला कर ले गए. महेश उसे उदयपुर ले गया। जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग को अलग-अलग जगहों पर ले जाने के दौरान उसने दो महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर जांच करते हुए सात अक्टूबर 2019 को नाबालिग को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने नाबालिग पीड़िता का मेडिकल कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए महेश पटेल निवासी कोजावाड़ा, सहयोगी रमेश पुत्र खेमजी व एक अन्य महिला को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी महेश पटेल को लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख 80 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. मामले में एक महिला समेत दो दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास व 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
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