राजस्थान

परिषद ने अतिक्रमण बताकर तोड़ी थी चारदीवारी-प्याऊ, कोर्ट ने दिया वसूली का आदेश

Shantanu Roy
19 July 2023 12:13 PM GMT
परिषद ने अतिक्रमण बताकर तोड़ी थी चारदीवारी-प्याऊ, कोर्ट ने दिया वसूली का आदेश
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करौली। करौली यहां वर्ष 2016-17 में गुलाब बाग से हिंडौन गेट तक गौरव पथ निर्माण के दौरान मैसर्स तिवाड़ी झूमर लाल स्वरुप लाल की संपत्ति की नियम विरुद्ध तोड़फोड़ के मामले में करौली पारिवारिक न्यायालय ने नगर परिषद से 84 लाख 72 हजार 816 रुपए की वसूली के लिए कुर्की आदेश दिए हैं। इधर सेल आमीन ने सोमवार को सामान की लिस्ट तैयार कर सामान को परिषद के बाबू की सुपुर्दगी में छोड़ा है। जानकारी के अनुसार पूर्व नगर परिषद सभापति राजाराम गुर्जर के कार्यकाल में गौरव पथ का निर्माण हिंडौन गेट से गुलाब बाग तिराहे तक हुआ था। इसमें कई कच्चे पक्के अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। इसमें तिवाड़ी की कोठी की चार दीवारी, प्याऊ को तोड़कर कुछ जमीन पर सड़क का निर्माण किया गया।
इस पर पीड़ित मैसर्स तिवाडी झूमर लाल स्वरुप लाल ने करौली न्यायालय में याचिका दायर की। इस पर करौली न्यायालय ने 84 लाख 72 हजार 816 रुपए की डिग्री जारी की और नगर परिषद को कई बार नोटिस के जरिए पीडित के नुकसान के एवज में भुगतान करने के निर्देश दिए। इस पर नगर परिषद ने कोई कार्रवाई नहीं की। 10 जुलाई 2023 को पारिवारिक न्यायालय ने इस मामले में नगर परिषद से वसूली के लिए कुर्की आदेश जारी कर दिए। इस पर न्यायालय के सेल आमीन तसलीम हसन ने होम गार्ड के साथ पहुंचकर कुर्की के सामान की लिस्ट बनाई और सामान को नगर परिषद के बाबू को सुपुर्द किया। इस दौरान पीड़ित पार्टी के पावर ऑफ एटॉर्नी अनिरुद्ध तिवाडी, मोहन लाल शर्मा उपस्थित रहे। कमरे में रिनोवेशन का काम चलता रहा नगर परिषद ने कुडकी का मामला दिनभर चर्चा का विषय बना रहा। पार्षद और फरियादियों में चर्चा रही कि एक और नगर परिषद में कुडकी की कार्यवाही के लिए सेल आमीन हर कमरे में पहुंचकर कुर्सी, टेबिल सहित अन्य सामान की लिस्ट बना रहा था वहीं दूसरी और आयुक्त के कमरे में रेनोगरेंशन अर्थात रखरखाव का काम चल रहा था। उच्च न्यायालय में अपील की हुई है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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