राजस्थान

दो नवजात की मौत पर अधिकारियों को कलेक्टर ने भी कोर्ट में पेश होने के आदेश

Admin4
23 Nov 2022 5:36 PM GMT
दो नवजात की मौत पर अधिकारियों को कलेक्टर ने भी कोर्ट में पेश होने के आदेश
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भीलवाड़ा। भीलवाड़ा लोक अदालत ने एमसीएचसी भीलवाड़ा में दो नवजात शिशुओं की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका को मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने कलेक्टर समेत पांच अधिकारियों को नोटिस तलब किया है। जिसमें उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। दरअसल, 22 अक्टूबर को एमसीएचसी केंद्र में वार्मर मशीन की अधिक गर्मी से झुलसने से 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी. जिसमें एक 21 दिन की बच्ची और 10 दिन का नवजात लड़का था। मामले में अधिवक्ता राजू डीडवानिया ने स्थायी लोक अदालत में महात्मा गांधी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को देखते हुए परिवाद दायर किया था. 10 नवंबर को कोर्ट ने शिकायत खारिज कर दी। अधिवक्ता डिडवानिया ने न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे मंगलवार को मंजूर कर लिया गया. कोर्ट ने कलेक्टर, एसपी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, महात्मा गांधी अस्पताल अधीक्षक और एमसीएचसी केंद्र प्रभारी को नोटिस तलब किया है. सभी को 15 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

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