राजस्थान

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

Kajal Dubey
29 July 2022 10:15 AM
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
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सवाई माधोपुर, सवाईमाधोपुर नाबालिग पीड़िता को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी विजयराम के बेटे गोविंद गुर्जर की अग्रिम जमानत याचिका स्पेशल कोर्ट पॉक्सो ने खारिज कर दी है. पीड़िता और राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन पेश हुए। मामले के मुताबिक 4 मार्च 22 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि नाबालिग बेटी सुबह चार बजे से घर से लापता है. नाबालिग बेटी की हर जगह तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। पीड़िता के पिता ने बताया कि हमारे परिवार में शादी का कार्यक्रम था. उसमें दिलराज गुर्जर पुत्र परशुराम, जय सिंह, धर्म सिंह पुत्र श्योजी, विकास पुत्र हनुमान, विजयराम 3 मई को बारात में आए थे. नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गए।
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