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जयपुर। किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले में पोक्सो कोर्ट क्रमांक-3 कोटा ने एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है. कोर्ट ने फैसले में लिखा कि आरोपी ने किशोरी को 1 महीने तक साथ रखकर शारीरिक संबंध बनाए, जो गंभीर अपराध है. यदि आरोपियों के साथ नरमी का रवैया अपनाया जाएगा तो ऐसी गंभीर घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के 17 वर्षीय भाई ने 28 जनवरी 2023 को उधोग नगर थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि वो ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है। आरोपी उसके 20 साल के बड़े भाई के साथ मजदूरी के लिए कोटा आया था। वे उधोग नगर थाना क्षेत्र में रहने लगे। उनके साथ 12 साल की छोटी बहन भी रहती थी। 28 जनवरी को वो मजदूरी के काम से घर से निकल गया। बड़ा भाई कारीगर का काम करता है। 28 जनवरी को वो काम नहीं गया। घर पर 20 वर्षीय भाई व 12 साल की छोटी बहन थी। शाम साढ़े 5 बजे मजदूरी करके घर लौटा तो छोटी बहन रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि बड़ा भाई ने उसे कमरे में ले गया। उसके कपड़े उतार दिए और खुद के भी कपड़े उतारकर रेप का प्रयास किया।
विशेष लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि 6 सितंबर 2020 को पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी उन्हें बिना बताए घर से चली गई है. इकबाल पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का शक जताया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद 13 अक्टूबर 20 को टोंक निवासी इकबाल उर्फ मोहम्मद मियां (25) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ टोंक ले गया था. वहां एक कमरे में रखा और कई बार दुष्कर्म किया।
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