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भरतपुर। भरतपुर की पोक्सो कोर्ट ने रेप के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने 15 साल की नाबालिग का किडनैप पर रेप किया था। जानकारी के अनुसार मामला 20 अक्टूबर 2017 का है। रात करीब 8 बजे एक 15 साल की नाबालिग अपनी मां के साथ शौच के लिए जा रही थी। तभी गांव के ही लखविंदर और उसका भाई निर्मल एक बाइक पर आए। दोनों के पास कट्टे थे। उन्होंने नाबालिग को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। नाबालिग की मां ने दोनों भाइयों का विरोध किया तो नाबालिग की मां को धक्का दे दिया। जिससे वह घायल हो गई।
नाबालिग के किडनैप होने के बाद महिला ने घर आकर अपने परिजनों को बताया। इसके बाद परिजन दोनों भाइयों के घर पहुंचे। अगले दिन सुबह 10 बजे नाबालिग घर आ गई। जहां उसने पूरी घटना बताई। नाबालिग के शरीर पर खरोंच के निशान भी थे। इस पर 21 अक्टूबर 2017 को नाबालिग के परिजनों ने सीकरी थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की जांच की। मामले में निर्मल को आरोपी नहीं माना गया है।
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