राजस्थान

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली 10 साल की सजा

Admin4
13 Oct 2022 1:31 PM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली 10 साल की सजा
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सीकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सीकर की पोक्सो कोर्ट-2 ने एक आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. वारदात में शामिल मुख्य आरोपी पिछले 6 साल से पुलिस से दूर है। नीमकाथाना सदर थाना क्षेत्र में 14 फरवरी 2016 को 12वीं कक्षा का छात्र राहुल सिंह अपने दोस्त कृष्णा देशवाल के साथ आल्टो वाहन में उसे सुनसान जगह पर ले गया. वहां दोनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने छात्रा को धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वे उसके भाई का अपहरण कर लेंगे और उसे परीक्षा नहीं देने देंगे। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी छात्रा को बालाजी गेट के पास छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता की ओर से 28 फरवरी 2016 को थाने में मामला दर्ज कराया गया था. इससे पहले भी 26 सितंबर 2015 को राहुल ने किताब देने के बहाने फोन कर उसके साथ गलत किया था.

लोक अभियोजक किशोर कुमार ने कहा कि घटना को अंजाम देने वाले छात्र के स्कूल शिक्षक राहुल सिंह थे. घटना के बाद से राहुल सिंह 6 साल से पुलिस हिरासत से दूर है। वहीं, जस्टिस अशोक चौधरी ने आज पोक्सो कोर्ट-2 में अपने साथी कृष्णा देशवाल को 10 साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. उन्होंने बताया कि मामले में 16 गवाह, 21 दस्तावेज हैं और फैसला 66 तारीखों के बाद आया है. लोक अभियोजक किशोर कुमार ने कहा कि फैसले के बाद आरोपी कृष्णा देशवाल के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था. घटना में शामिल मुख्य आरोपी राहुल सिंह को शिक्षा विभाग ने 2021 में बर्खास्त कर दिया था। फिलहाल एक आरोपी को कोर्ट ने सजा सुना दी है, लेकिन 6 साल बाद भी घटना का मुख्य आरोपी पकड़ से दूर है। पुलिस। ऐसे में पुलिस के दावों की भी पोल खुल रही है.

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