राजस्थान

15 साल की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई

Shantanu Roy
18 April 2023 12:32 PM GMT
15 साल की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई
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दौसा। दुष्कर्म के दाेषी 26 साल के युवक काे आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन) की सजा सुनाई गई है। सिकंदरा थाना क्षेत्र की घटना के मामले में दाेषी युवक के खिलाफ करीब 3 साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया था। नाबालिग प्रेग्नेंट हाे गई थी। विशेष न्यायालय की न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने दाेषी काे आजीवन कारावास की सजा के साथ 3 लाख रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि नहीं देने की स्थिति में 6 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतना पड़ेगा।
नाबालिग के पिता ने 29 जून 2020 काे मलकेश मीणा पुत्र धर्मपाल निवासी बूजेट के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। पिता की रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग के साथ मलकेश मीणा काफी समय से दुष्कर्म कर रहा था। इसके चलते पीड़िता 6 माह की गर्भवती भी हाे गई थी। केस दर्ज हाेने के साथ ही सिकंदरा थाना पुलिस एक्शन में आई और आरोपी मलकेश काे गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद मलकेश काे आरोपी मानते हुए पुलिस ने चालान पेश किया। विशिष्ठ लाेक अभियाेजक सुनील कुमार सैनी ने अभियोजन पक्ष की ओर से 21 दस्तावेज व 14 गवाह पेश किए। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर मलकेश मीणा काे नाबालिग से दुष्कर्म का दाेषी करार दिया। पाेक्सो काेर्ट की न्यायाधीश अनु अग्रवाल ने मलकेश मीणा काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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