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अजमेर। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया. जज ने 22 गवाहों और 26 दस्तावेजों के साथ डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर एक लाख का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जज ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों के साथ बढ़ते यौन अपराध को गंभीरता से लिया जाना चाहिए.
पॉक्सो कोर्ट 2 के विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि अप्रैल 2020 में कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग की तबीयत बिगड़ी. जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसकी सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी में वह गर्भवती पाई गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग पीड़िता के बयान लिए। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि उसके साथ उसके पड़ोसी वासुदेव चाचा ने कई बार दुष्कर्म किया और किसी को न बताने की धमकी दी.
पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी पड़ोसी वासुदेव के खिलाफ 10 अगस्त 2020 को कोतवाली थाने में उपनिरीक्षक प्रीति रतनू द्वारा मामला दर्ज किया गया था. अधिवक्ता शेखावत ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी वासुदेव सोनी (58) को गिरफ्तार कर लिया है.
Admin4
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