कोटा न्यूज़: नाबालिग से छेड़छाड़ के करीब 3 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 5 साल कठोर कारावास की सजा व 7 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी साजिद खान उर्फ बिल्ला (21) परिजनों को देखकर रोने लगा। आरोपी ने 10 साल की बालिका से अश्लील हरकत की थी।
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने 7 मार्च 2020 को उद्योग नगर थाने में शिकायत दी थी। जिसमें में बताया था कि 2 मार्च की रात सबसे बड़ी 10 साल की बेटी घर पर अकेली थी। उसके पति घर पर नहीं थे और वो खुद मां से मिलने उसके घर गई थी।
बेटी को अकेला देखकर साजिद उर्फ बिल्ला मकान में आया। बेटी को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की। बेटी उसे धक्का देकर घर से बाहर आ गई। उस दिन से बेटी सहमी-सहमी रहने लगी। 6 मार्च को उसने प्यार से पूछने पर उसने सारी बात बताई।
शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।