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अलवर। साल 2021 में अलवर शहर में कोचिंग जा रही नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने दो युवकों को सजा सुनाई है. मुख्य आरोपित अलवर शहर 200 फीट निवासी लोकेश उर्फ लकी को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना, जबकि अन्य आरोपी फौजी कॉलोनी निवासी आशीष कुमार को 2 साल की सजा सुनाई गई है. विशेष न्यायाधीश हेमंत सिंह बघेला ने दोनों आरोपियों को जुर्माने की सजा भी दी। आरोपी आशीष कुमार उर्फ मोनू पंडित पुत्र पुरुषोत्तम शर्मा निवासी फौजी कॉलोनी मन्नाका रोड को 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
पीड़िता के भाई ने महिला थाने में तहरीर दी थी कि उसकी बहन अलवर शहर में कोचिंग करती थी। लोकेश और मोनू बाइक पर कोचिंग के बाहर खड़े हो जाते। जब उसकी बहन आती थी तो उसके साथ छेड़खानी करता था। कभी उसका रास्ता रोकते थे तो कभी शरीर को छूते थे।
एक दिन वह खुद कोचिंग पहुंचा। आरोपियों ने जब उसकी बहन से छेड़खानी की तो उन्होंने शोर मचाकर उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद इन युवकों के कुछ और साथी आ गए। मारपीट कर वे वहां से भाग गए। आगे जाकर अपनी बहन की साइकिल पर टक्कर मार दी। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया. अब दोनों को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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