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अजमेर। आगामी दीपावली त्यौहार 2023 के अवसर पर अजमेर जिले में विस्फोटक नियम-2008 के तहत केवल हरित आतिशबाजी (पटाखों) की बिक्री के लिए जारी किए जाने वाले अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों से अक्टूबर तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 5. . अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट परसाराम ने बताया कि आवेदन पत्र अजमेर जिले की वेबसाइट पर डाउनलोड फॉर्म सेक्शन के तहत सिटीजन कॉर्नर बटन पर उपलब्ध है। एई-5 प्रारूप में फॉर्म वेबसाइट https://ajmer.rajasthan.gov.in/ से प्राप्त किया जा सकता है तथा इसे पूर्ण रूप से भरकर 5 अक्टूबर तक अजमेर शहर के लिए संबंधित उपखंड कार्यालय एवं एडीएम सिटी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र पर दो रुपये का कोर्ट फीस स्टाम्प लगाना होगा। 50 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पर एक शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। शपथ पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध रहेगा। आवेदन पत्र को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से दो प्रतियों में भरें और प्रस्तावित व्यवसाय स्थल का एक स्पष्ट साइट प्लान रखें जिसमें व्यवसाय स्थल के आसपास की स्थिति दिखाई दे। आवेदन पर पूरे पते के साथ हस्ताक्षर होना चाहिए और अग्निशामक यंत्र भरने की रसीद के साथ जमा किया जाना चाहिए। पिछले वर्षों में जारी किए गए अस्थायी लाइसेंस की फोटोकॉपी भी संलग्न की जा सकती है। सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच की दूरी कम से कम 15 मीटर होनी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने तय सीमा के अंदर शोर और धुआं वाले पटाखों को ही ग्रीन यानी इको-फ्रेंडली पटाखे माना है। हरित पटाखे सामान्य पटाखों की तरह ही दिखते, जलते और आवाज करते हैं। लेकिन इनसे प्रदूषण कम होता है. इनमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सामान्य पटाखों की तुलना में इन्हें जलाने से 40 से 50 प्रतिशत कम हानिकारक गैस निकलती है।
ग्रीन पटाखे अन्य सामान्य पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। ग्रीन श्रेणी में आने वाले ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखों के लिए NEERI द्वारा निर्माता को एक प्रमाणपत्र दिया जाता है।
ऐसे होगी ग्रीन पटाखों की पहचान
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