सुप्रीम कोर्ट ने धारीवाल और गृह सचिव को जारी किया नोटिस
जयपुर न्यूज: एकल पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल समेत राज्य के गृह सचिव और एसीबी के तत्कालीन डीएसपी संजीव कुमार को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने अशोक पाठक की एसएलपी पर यह आदेश दिया। एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के 15 नवंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सिंगल लीज मामले में दर्ज एफआईआर और निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द कर दिया था.
एसएलपी में कहा कि केवल शिकायतकर्ता के समझौते के आधार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ दर्ज मामले की प्राथमिकी को रद्द नहीं किया जा सकता है. यह मामला राज्य सरकार का है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वहीं, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों की भी अनदेखी की है. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को राज्य सरकार की क्लोजर रिपोर्ट और विरोध याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया था। जिस पर निचली अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को रद्द करते हुए आगे की जांच के निर्देश दिए। लेकिन इसी बीच धारीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चल रहे शोध और निचली अदालत की कार्रवाई को रद्द करने का आग्रह किया. धारीवाल ने कहा कि मामले में शिकायतकर्ता और उनके बीच समझौता हो गया है। इसलिए निचली अदालत और एसीबी की कार्रवाई रद्द की जाए। इस आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद एसीबी और अदालत की कार्यवाही को रद्द कर दिया. जबकि निचली अदालत ने 29 जनवरी 2022 के आदेश में साफ कहा था कि जांच एजेंसी ठीक से जांच नहीं कर रही है और एक साल से केस डायरी में एंट्री भी नहीं की है. मामले में अभियोजन पक्ष ने हाईकोर्ट से तथ्यों को छुपाया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जरूरी निर्देश देना चाहिए।