राजस्थान

स्टूडेंट के रेप के आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा

Shantanu Roy
21 July 2022 4:44 PM GMT
स्टूडेंट के रेप के आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा
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डूंगरपुर। डूंगरपुर की पोक्सो अदालत ने आठवीं कक्षा की छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर 1 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक योगेश जोशी ने कहा कि पीड़िता की मां ने 11 जनवरी 2021 को धंबोला थाने में मामला दर्ज कराया था. उसने रिपोर्ट में बताया था कि 26 दिसंबर 2020 को वह किसी काम से गई थी और उसका पति मजदूरी के लिए गुजरात गया था। इस दौरान उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। रात को जब वह घर लौटी तो वहां उसकी नाबालिग बेटी नहीं मिली।

पूछताछ में पता चला कि परदा दरियाती निवासी भरत पुत्र लवजी उसे बोलेरो में बैठाकर ले गया था। योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर धंबोला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और नाबालिग को हिरासत में ले लिया है. पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि भरत ने उसका अपहरण कर अलग-अलग जगहों पर रखकर दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी भरत को गिरफ्तार कर विवेचना पूरी कर डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. मामले में डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी भरत को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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