राजस्थान

तुअर, उड़द दाल और गेहूं के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित

Tara Tandi
16 Aug 2023 12:39 PM GMT
तुअर, उड़द दाल और गेहूं के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित
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/केन्द्र सरकार ने गेहंू और प्रमुख दालों तुअर, उड़द पर स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है। दालों के लिए 31 अक्टूबर, 2023 और गेहूं के लिए 31 मार्च 2024 तक स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। जिला रसद अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि थोक डीलर के लिए तूअर व उड़द दाल 200 मीट्रिक टन, खुदरा डीलर के लिए 5 मीट्रिक टन, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता के लिए प्रत्येक दाल के लिए प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और डिपो में 200 मीट्रिक टन, मिलर के लिए स्टॉक सीमा विगत 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, इनमें से जो अधिक हो होंगी। वहीं, आयातक द्वारा सीमा शुल्क की मंजूरी की तारीख से 30 दिनों से अधिक के लिए आयातित स्टॉक को धारित नहीं किया जाएगा। इसकी समयावधि 31 अक्टूबर 2023 तक रहेगी। इसी प्रकार गेहंू में थोक डीलर के लिए 3000 प्रति टन, खुदरा डीलर के लिए प्रत्येक रिटेल आउटलेट पर 10 टन, बड़ी श्रंृखला वाले खुदरा विक्रेता के लिए प्रत्येक आउटलेट पर 10 टन और उनके सभी डिपो पर 3 हजार टन, प्रोसेसर्स के लिए वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो उसके बराबर किया गया है। इसकी समयावधि 31 मार्च 2024 तक रहेगी। उन्होंने बताया कि जिले के समस्त स्टॉक होल्डर्स, स्थानीय व्यापारियों एवं एजेन्सियों के पास उपलब्ध गेहंू के स्टॉक का खुलासा इन्द्राज पोर्टल evegoils.nic.in/wsp/login पर रजिस्ट्रेशन कर युजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से किया जाएगा। जिले के समस्त व्यापारी पोर्टल evegoils.nic.in/wsp/login पर यूजर आईडी के माध्यम से स्टॉक की घोषणा करें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
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