राजस्थान

Sri Ganganagar: होली एवं रमजान के मद्देनजर धारा 163 प्रभावी

Tara Tandi
12 March 2025 12:17 PM IST
Sri Ganganagar: होली एवं रमजान के मद्देनजर धारा 163 प्रभावी
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Sri Ganganagar श्रीगंगानगर । जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने हिन्दू समुदाय द्वारा होली एवं मुस्लिम समुदाय के पवित्र रमजान माह को शान्तिपूर्वक एवं सद्भावना से मनाने हेतु त्यौहार के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सामान्य जनजीवन एवं लोक शान्ति बनाए रखने हेतु नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार विभिन्न गतिविधियों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक, टोपीदार बन्दूक तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, हॉकी (स्टिक) इत्यादि साथ में लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं घूमेगा, न ही एकत्रीकरण करेगा, न ही वितरण एवं सार्वजनिक स्थान पर उनका प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे व्यक्ति एवं वाहन अथवा वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्ति पर रंग, ऑयल एवं तारपीनयुक्त रंग पानी एवं रंग से भरे गुब्बारे नहीं छोड़ेगा।
सुरक्षा से संबधित समस्त अधिकारियां/कर्मचारियों पर जो अपने कर्त्तव्य के निर्वहन के लिए हथियार रखने हेतु अधिकृत हैं, पर प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। इसके अलावा वृद्ध, असहाय व्यक्तियों को सहारे हेतु लाठी रखने की छूट रहेगी। सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट रहेगी। अनुज्ञापत्रधारी या रिटेनर को हथियार अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र 26 लेने के लिए पुलिस थाने में लाने व वहां से ले जाने की छूट रहेगी।
कोई भी व्यक्ति होली त्यौहार पर रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे, जिसमें किसी दूसरे सम्प्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हों एवं किसी धार्मिक स्थान, दुकान, वाहन पर रंग गुलाल के नारे, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल कीचड, ऑयल पेण्ट इत्यादि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के ‘‘ अनिच्छुक‘‘ व्यक्तियों को ना तो लगायेंगे एवं न ही उन पर फेकेंगे। यह आदेश 13 मार्च सायं 5 बजे से 14 मार्च 2025 सायं 5 बजे तक प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जायेगी।
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