राजस्थान

Sri Ganganagar : धारा 144 प्रतिबंधित दवाओं को लेकर निर्देश

Tara Tandi
10 Jun 2024 12:58 PM GMT
Sri Ganganagar : धारा 144 प्रतिबंधित दवाओं को लेकर निर्देश
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Shri Ganga Nagar श्रीगंगानगर । जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा ध्यान में लाया गया है कि जिला श्रीगंगानगर में कुछ दवाईयां जो एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के रूप में परिभाषित नहीं है, उन दवाईयों (जैसे प्रीगाबलिनए टापेंटाडोल, जोपिक्लोन साल्ट आधारित दवाईया) को टेबलेट या इन्जेक्शन के रूप में लोगों द्वारा नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय भाषा में इनके कई नाम है जैसे- सिग्नेचर, जोंडयार, हरा तोता, संती, हरे कैप्सूल और नीला फोर्ड आदि। लोकहित तथा युवकों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त दवाओं की खुली/
अनियन्त्रित बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाना नितान्त आवश्यक है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री लोकबंधु ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त जिला श्रीगंगानगर में नशे के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली उक्त दवाईयों की खुली/अनियन्त्रित बिक्री पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया है। थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता अथवा अन्य अनाधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा प्रीगाबलिन की 75 मिग्रा. से अधिक मात्रा की दवाईयों का क्रय-विक्रय नहीं करेंगे। थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता अथवा अन्य अनाधिकृत व्यक्ति या फर्म द्वारा उक्त दवाईयां (जो एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के रूप में परिभाषित नहीं है, विशेषकर प्रीगाबलिन की 75 मिग्रा., टापेंटाडोल, जोपिक्लोन घटक युक्त दवाईयां) का बिना क्रय-विक्रय बिल के बेचान नहीं करेंगे।
थोक दवा विक्रेता उक्त दवाईयों के समस्त क्रय-विक्रय का दैनिक स्टॉक रजिस्टर बैच नम्बर सहित संधारण करेंगे। दिनांकवार सूचना प्रत्येक सप्ताह [email protected], [email protected] पर भिजवाये। खुदरा दवा विक्रेता प्रीगाबलिन की 75 मिग्रा., टापेंटाडोल, जोपिक्लोन का विक्रय चिकित्सक की मूल प्रेसक्रिप्शन/पर्ची पर अपनी मुहर व दिनांक अंकित करते हुए करेंगे।
सहायक औषधि नियन्त्रक थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता के टापेंटाडोल, जोपिक्लोन साल्ट आधारित दवाईयों के क्रय-विक्रय की मासिक रिपोर्ट की जांच कर, वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। सहायक औषधि नियन्त्रक सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस विभाग परस्पर समन्वय स्थापित कर टीमें बनाकर (प्रत्येक माह 3 से 5) मैडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण करेंगे तथा किसी भी प्रकार की अनियिमतता या उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करेंगे। सहायक औषधि नियन्त्रक कार्यवाही से उपखण्डवार रजिस्टर/सूचनाओं को सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी से सत्यापित करवायेंगे।
यह आदेश सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जायेगी। आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
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